प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है:-
(What is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)-
हमारे देश में सामान्यत: परिवार में एक ही व्यक्ति परिवार को पालता हैं. ऐसे में अगर उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती हैं तब परिवार निःसहाय हो जाता हैं. इस कारण बजट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जनता के लिए लागू किया गया था
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की जीवन बीमा (Life Insurance) पॉलिसी हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक के परिवार जनों को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रुपये प्रति वर्ष तय किया गया हैं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अनिवार्य योग्यताए:-
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता हैं
- यह योजना बीमा धारक के नाम से शुरू की जाएगी, जिसमे वह अपना नॉमिनी चुन सकता है
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक हैं
- योजना में शामिल होने के लिए एक स्व प्रमाणित स्वस्थ प्रमाणपत्र होना आवश्यक हैं
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए खाता धारक को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना होगा. इसके बाद प्रति वर्ष 31 मई तक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा, जिसके बाद वह इस योजना का लाभ उठा सकता हैं
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने के लिए फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से या फिर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता हैं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम फॉर्म-
(Claim Form for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)-
बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात् धारक के घर के लोग बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए वे फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से या फिर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इस बीमा योजना की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बीमा राशि है. यह राशि इतनी कम रखी गयी है कि कोई भी व्यक्ति इसके प्रीमियम भर सकता है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम भुगतान और कवरेज-
(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Premium Amount and Coverage)-
- इस बीमा योजना की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बीमा राशि है. यह राशि इतनी कम रखी गयी है कि कोई भी व्यक्ति इसके प्रीमियम भर सकता है इसका प्रीमियम प्रतिवर्ष रू 330 की रखा गया है इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन यदि 1 रूपया अथवा प्रति महीने केवल 27 रूपए जमा किये जाए तो सालाना इसके प्रीमियम को आसानी से भरा जा सकता हैं. यह राशि बचत खाते द्वारा स्वतः ही काट ली जाएगी, लेकिन इसके लिए फॉर्म पर यह आप्शन भरना होगा और टाइम पर पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा क्योंकि इस योजना के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि बीमा धारक प्रति वर्ष अपने बीमा पालिसी को रिन्यू कराएं अतः प्रीमियम भरने का समय आने से पहले ही अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि का रखना अनिवार्य होता है
- यह बीमा लाइफ कवरेज की सुविधा प्रदान करती है और इसमें किसी भी तरह की विशेष शर्तों और नियमों को नहीं जोड़ा गया है कई बार ऐसी नियमों और शर्तों की वजह से बीमा धारकों को बहुत सी परेशानियां पेश आती हैं. किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं हैं इस योजना के अंतर्गत सीधे सीधे प्रीमियम भरना है और मृत्यु के अतिरिक्त किसी भी तरह की शारीरिक व्याधियों पर बीमा की राशि प्राप्त की जा सकेगी योजना के अंतर्गत बीमा धारक के परिवार को उसकी मृत्यु के लिए 2 लाख रूपये की राशि दी जाएगी, चाहे मृत्यु स्वाभाविक हो या दुर्घटना के कारण हो
- योजना को सुचारू रखने के लिए प्रति वर्ष धारक को एक फॉर्म 1 जून से पहले भरकर जमा करना अनिवार्य हैं, जिसके बाद प्रीमियम राशि खाते से बैंक द्वारा ले ली जाएगी
- बीमा धारक लंबा अनुबंध करना चाहता हैं तो 2 से 4 वर्ष का लॉन्ग टाइम रिस्क कवरेज को चुन सकता हैं. जिसमे प्रीमियम राशि स्वतः बैंक खाते से काट ली जाएगी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नॉमिनी के नियम-
(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Nominee Rules)-
बीमा लेते हुए बीमा ग्राहक यदि अपने साथ किसी और को नॉमिनी में रखना चाहता है, तो उसे नॉमिनी में उस व्यक्ति का नाम देना होगा यदि नॉमिनी 18 वर्ष से कम का है तो नॉमिनी के साथ उसके अभिभावक का नाम भी जमा करना होगा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सरकार का योगदान
इस बीमा के अंतर्गत सरकार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि तय करेगी अर्थात इस योजना के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्णय बदले जायेंगे साथ ही बीमा राशि पब्लिक वेलफेयर फण्ड जैसी संस्थाओं द्वारा दी जाएगी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर कर सुविधा
यह योजना अंडर सेक्शन 80 C के अंतर्गत टैक्स फ्री हैं. अगर बीमा पालिसी में 1 लाख रूपये से अधिक दिए जा रहा हैं, लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कुल आय से 2% टीडीएस काट लिया जाएगा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सीमा
- 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पॉलिसी बंद कर दी जाएगी
- पॉलिसी रिन्यू ना करवाने पर भी योजना बंद की जा सकती हैं
- प्रीमियम की राशि वक्त पर ना देने पर बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी बंद की जा सकती हैं

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